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आवेदन प्राप्त करने की अंतिम दिनांक 14 फरवरी 2020 ‘‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत बुरहानपुर जिले से द्वारका-सोमनाथ तीर्थ दर्शन हेतु यात्रा दिनांक 21.02.20 से 26.02.20 तक निर्धारित कि गई हैं यात्रा हेतु बुरहानपुरवासीयों द्वारा 14.02.20 तक आवेदन किया जा सकता हैं यह यात्रा बुरहानपुर सहित भोपाल, इंदौर, देवास, उज्जैन, खण्डवा, हरदा, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, रतलाम, मंदसौर तथा नीमच से 15.02.20 से 02.03.20 निर्धारित हैं
   मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत् वैष्णोदेवी तीर्थ भोपाल (हबीबगंज) से, काशी-गया इंदौर से, द्वारका-सोमनाथ बुरहानपुर से, रामेश्वरम्-मदुरै शिवपुरी, से तथा वैष्णोदवी तीर्थ यात्रा रतलाम, से तय किया गया हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत म.प्र. के वरिष्ठ नागरिको जो 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति (महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट) जो आय करदाता नही हैं को प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से एक या दो युग्मस्थानों की यात्रा सुलभ करने हेतु  मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना परिकल्पित की गयी हैं।
   यात्रा हेतु आवेदन किये जाने वाले व्यक्तियों में जिन व्यक्तियों का चयन यात्रा हेतु नही हुआ हैं उनके आवेदन पत्र यथावत् रहेगें और भविष्य में होने वाली इन्ही स्थानों की यात्रा के लिए उन व्यक्तियों को पूनः आवेदन करने की आवश्यकता नही होगी। ट्रेन जिन-जिन स्टेशनों से प्रारंभ होगी एवं रूकेगी वहा तक यात्रीयों को स्वयं अपने व्यय से आना होगा उसके पश्चात् यात्रा हेतु कोई शुल्क देय नही होगा परन्तु यदि कोई यात्री विशिष्ठ सुविधायें का लाभ प्राप्त करता हैं, उसका व्यय यात्री स्वयं वहन करेगा। यात्रियों से अपेक्षा है कि वे मौसम के अनुरूप वस्त्र, ऊनी वस्त्र, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री तथा कंबल, चादर, तौलिया, साबुन, कंघा, दाढ़ी बनाने का सामान आदि साथ में रखे। तिरूपति के यात्री अपने साथ आधार कार्ड अनिवार्य रूप से रखें।
   आवेदक एक या एक से अधिक स्थान के लिये यात्रा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु वह केवल एक ही स्थान की यात्रा कर सकेगा यदि लाटरी में एक से अधिक स्थानों की यात्रा हेतु आवेदक का चयन होता है तब जिस स्थान की यात्रा में उनका नाम चयन सूची में ऊपर हैं उस स्थान के लिये उसे चयनित समझा जायेंगा यदि किसी व्यक्ति का चयन किसी यात्रा के लिये हो जाता  हैं और यदि उसके पश्चात् आयोजित होनी वाली यात्रा की चयन सूची में उसका नाम हैं तब बाद वाली चयन सूची से उसका नाम हटा दिया जायेगा।
   जिस जिले से ट्रेन आरंभ होगी उस जिले से सबंधित जिले के कलेक्टर ट्रेन में तीर्थ यात्रीयों का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु एक शासकीय डॉक्टर की डयूटी लगाना सुनिश्चित करेगें। 65 वर्ष से अधिक आयु के पति-पत्नि यदि साथ यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें भी अनुरक्षक साथ ले जाने की पात्रता हैं इसी प्रकार दिव्यांग (60 प्रतिशत विकलांग) व्यक्ति भी इस यात्रा हेतु पत्र हैं (बशर्ते की वह यात्रा करने हेतु अन्यथा समक्ष हैं) तथा उस पर आयु का बंधन लागू नही होगा दिव्यांग (60 प्रतिशत विकलांग) व्यक्ति को भी अनुरक्षक साथ ले जाने की पात्रता हैं।


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