राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष प्रदेश के किसानों को कम्वाइंन हार्वेस्टर खरीदने पर अनुदान दिया जायेगा।
किसानों को कृषि यंत्रों पर दिये जाने वाले अनुदान में वृद्धि की गई है। अब लघु सीमांत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर कुल कीमत का 50 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।
प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेयर हाउस में भण्डारित किसान के आनाज पर ऋण देने की सुविधा दी है। किसान को उसकी कृषि उपज मंडी का उचित मूल्य मिलने पर वेयर हाउस उपज रखने की सुविधा दी गयी है। एक फसल मौसम तक वेयर हाउस में किसान द्वारा उपज रखने पर उसका शुल्क राज्य सरकार देगी।
