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काला हिरण शिकार प्रकरण: सलमान खान को 7 मार्च को कोर्ट में होना पड़ेगा हाजिर

काला हिरण शिकार प्रकरण (Black Deer Hunting Case) में ट्रायल कोर्ट की ओर से फिल्म अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) को दी गई 5 साल की सजा के खिलाफ पेश अपील पर गुरुवार को जिला एवं सत्र (जिला जोधपुर) न्यायालय (Court) में सुनवाई------------------------------------------------------जोधपुर. काला हिरण शिकार प्रकरण (Black Deer Hunting Case) में ट्रायल कोर्ट की ओर से फिल्म अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) को दी गई 5 साल की सजा के खिलाफ पेश अपील पर गुरुवार को जिला एवं सत्र (जिला जोधपुर) न्यायालय (Court) में सुनवाई हुई. फिल्म अभिनेता सलमान खान की तरफ से कोर्ट में उपस्थित होने को लेकर लगाई गई स्थाई हाजरी माफी (Permanent attendance apology) पर उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं मिल पाई है. कोर्ट ने इस मामले में किसी प्रकार का स्थगन आदेश (Stay order) नहीं दिया है. साथ ही कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 मार्च को सलमान खान को आवश्यक रूप से व्यक्तिगत कोर्ट में उपस्थित (Present) रहने का आदेश दिया है.

पीठासीन अधिकारी ने पूछा मुल्जिम कहां है ?
जिला एवं सत्र (जिला जोधपुर) न्यायालय में पीठासीन अधिकारी चन्द्र कुमार सोनगरा ने सलमान की अपील पर सुनवाई शुरू करते ही पूछा कि मुल्जिम कहां है ? इस पर सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि आप आदेश देंगे तब हाजिर कर देंगे. इस पर पीठासीन अधिकारी ने कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि लंबे अरसे से सलमान खान कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं. ऐसे में अगली सुनवाई तिथि 7 मार्च को वे अनिवार्य रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे.

लोक अभियोजक अधिकारी ने जवाब के लिए मांगा समय










सलमान की तरफ से पेश स्थाई हाजरी माफी की अर्जी पर लोक अभियोजक अधिकारी लादराम विश्नोई ने भी सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा. कोर्ट के रुख से यह स्पष्ट हो गया कि इस मामले में सलमान खान को अब 7 मार्च को कोर्ट में उपस्थित रहना होगा.

दो हाजिरी माफी पेश की गई
उल्लेखनीय है कि आर्म्स एक्ट मामले में सलमान को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने बरी कर दिया था. उसके खिलाफ सरकार ने अपील पेश की थी. आर्म्स एक्ट मामले में सरकार की ओर से पेश की गई अपील पर सलमान का पक्ष रखने के लिए हस्तीमल सारस्वत कोर्ट में मौजूद थे. वहीं कांकाणी हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी. उसके खिलाफ सलमान खान की ओर से पेश की गई अपील पर पैरवी करने के लिए कोर्ट में निशांत बोड़ा व विजय चौधरी मौजूद थे. अधिवक्ता विजय चौधरी ने गुरुवार को सलमान खान की ओर से आर्म्स एक्ट मामला व कांकाणी मामले में दो हाजिरी माफी पेश की थी. 

1998 में जोधपुर के निकट कांकाणी गांव में हुई थी घटना
वर्ष 1998 में जोधपुर के निकट कांकाणी गांव की सरहद में काले हिरणों के शिकार के मामले में इस वर्ष कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई थी. इस मामले में सह-आरोपियों फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और स्थानीय वाशिंदे दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. इस सजा के खिलाफ सलमान खान ने अपील दायर कर रखी है.


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