कलेक्टर श्री शशांक मिश्र द्वारा राज्य शासन के आदेश अनुसार वर्ष 2020-21 के लिये अर्थात एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिये जिले में संचालित 10 भांग एवं 10 भांगघोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों का घोषित शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाकर 17 मार्च को प्रात: 11 बजे से बृहस्पति भवन में टेण्डर आमंत्रित कर निवर्तन/निष्पादन किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिये इच्छुक व्यक्ति/समूह सहायक आबकारी आयुक्त उज्जैन के कार्यालय से कार्यालयीन समय में 11 मार्च को एवं इसके उपरान्त प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी कलेक्टर कार्यालय के साथ-साथ सहायक आबकारी आयुक्त उज्जैन व अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। मध्य प्रदेश राजपत्र 28 फरवरी की प्रति www.govtpressmp.nic.in से डाउनलोड की जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त इच्छुक व्यक्ति कर सकता है।
>भांग एवं भांगघोटा की फुटकर बिक्री के लिये टेण्डर आमंत्रित
Wednesday, March 11, 2020
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