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डाकघर में 10 वर्ष से अधिक निष्क्रिय खाते होगे बंद

अधीक्षक डाकघर द्वारा बताया कि बैंको एवं डाकघरो में जमाकर्ताओं द्वारा बिना दावा की गयी राशि के रखरखाव एवं प्रबंधन के सम्‍बन्‍ध में नियम(सीनियर सिटीजन वेलफेयर फण्‍ड नियम 2016) में अधिसूचित किये गए है। इन नियमों के अनुसार ऐसे खाते (10 वर्ष से अधिक निष्क्रिय एवं अपरिचालित खाते) जिनमें बिना दावा की गयी राशि पड़ी है उन खातों को सार्वजनिक रूप से अनक्‍लैम्‍ड खातों का निपटान किया जाकर खाते बंद किये जाएगें। डाक विभाग द्वारा इस प्रकार के खातों का विवरण डाकघर की  वेबसाईट www.indiapost.gov.in पर प्रकाशित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए स्‍थानीय डाकघरो में संपर्क करे।


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