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कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक रक्षित उपायों का पालन करें

कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के मालिको, नियोजकों, प्रबंधकों से अपील की गई है कि कोरोना वायरस रोग के फैलने की गम्भीर स्थिति को देखते हुए इसे शासन द्वारा महामारी घोषित किया गया है। श्रमिकगण नोवेल कोरोना बायरस के संक्रमक की रोकथाम एवं इससे बचाव हेतु संबंधित नियोजन में सुरक्षा के आवश्यक रक्षित उपायों को अपनायें।
    श्रम पदाधिकारी श्री एस.के.जैन ने बताया कि कारखानों में कार्यरत श्रमिकगणों में नोवेल कोरोना बायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु उचित होगा कि श्रमिकगणों के लिये कारखानों में नियमित रूप से दिन में कई बार हाथों को साबुन से धोने की व्यवस्था, सेनिटाईजर की व्यवस्था की जावे।
    कारखानों के श्रमिकों को इससे बचाव व रोकथाम के लिए नियमित रूप से दिन में कई बार हाथों को साबुन, सेनेटाईजर से धोए। बिना हाथ धोए अपने मुँह, ऑंख, नाक व कान को न छुए। संक्रमित सामग्रियों के संपर्क में आने के बाद ऑंख या नाक छूने से बचे। सीधे संपर्क में न आने वाली गतिविधियों का अनुसरण करें। अभिवादन हेतु हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करें। इस बीमारी के संबंध में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी शासकीय चिकित्सालय में सम्पर्क करें। बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु मानक स्तर के मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जावे। जिन कारखानों में महिला श्रमिकों का नियोजन 30 से कम होने पर नियमानुसार क्रेच की व्यवस्था नही है उन कारखानों में नियोजित महिलाओं के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये बीमारी से बचाव हेतु पृथक से विशेष व्यवस्था की जावे। जिन कारखानों में क्रेच की व्यवस्था की गई है उनमें क्रेच स्थल पर ही साबुन से हाथ धोने की व्यावस्था, सेनेटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। जिन कारखानों में मेडिकल ऑफीसर नियुक्त है वह इस संबंध में सतत निगरानी रखें।


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