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कोरोना वायरस की रोकथाम के दृष्टिगत कमिश्नर ने दिए कलेक्टर्स को निर्देश

कोरोना वायरस से बचाव के लिए भोपाल संभागायुक्त श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स को पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश दिए है।
    कलेक्टर्स को जारी पत्र में कहा गया है कि व्यावसायिक गतिविधियों में उपभोक्ताओं के बीच न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखी जाए। व्यावसायिक मॉल दोपहर 12 बजे से सांय 4 बजे तक ही खोले जाएं। इनमें आने वाले आगंतुकों की दूरी न्यूनतम एक मीटर बनाए रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। जिलों में आने वाले सभी हाइवे व चैक पोस्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीमो के माध्यम से सभी यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की   जाए। यात्रियों के नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं जिसके यहां जा रहे हैं उसका मोबाइल सहित सम्पूर्ण पता पृथक से नोट किया जाए और किसी तरह की आशंका होने पर उन्हें प्रदेश में नही आने की सलाह दी जाए।
    संभागायुक्त ने पत्र में कहा है कि शहरी क्षेत्र में पब्लिक यातायात में सोशल डिस्टेंस लागू करने की दृष्टि से प्रत्येक सीट पर केवल एक ही पेसेंजर को बिठाया जाए। सार्वजनिक उपयोग में आने वाली बसों आदि की सफाई एवं स्वच्छता के दृष्टिगत निरंतर डिस्इन्फेक्शन किया जाए। जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत जिले मे स्थित राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों में आमजन का प्रवेश आगामी आदेश तक निषेध रखा जाए। स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई से जुड़ा अमला, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं आदि अत्यावश्यक सेवाएं को छोड़कर शेष विभागों/कार्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत कर्मचारियों की ही व्यवस्था रोस्टर बनाकर सुनिश्चित की जाएं। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 19 मार्च कोजारी  निर्देश  का पालन सुनिश्चित किया जाए।
    संभागायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि सभी शासकीय कार्यालयों में संपर्क एवं जमाव को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। कोविड-19 के संक्रमण से नियंत्रण एवं बचाव हेतु कार्यस्थल को असंक्रमित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।


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