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नोवल कोरोना (COVID-19) की रोकथाम के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

प्रदेश में नोवल कोरोना (COVID-19) के नियंत्रण और बचाव के लिये मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। सभी कार्यालयों को असंक्रमित करने के लिये लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।


प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशों में कोरोना वायरस का संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में आने वाले सभी हाईवे, चैकपोस्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों के माध्यम से सभी यात्रियों की स्वास्थ्य की जाँच की जाये और उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और जिसके यहाँ जा रहे हैं, उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर और सम्पूर्ण विवरण लिया जाये। यदि आवश्यक हो तो संयुक्त जाँच दल इन यात्रियों को प्रदेश में न आने की सलाह दे सकता है। शहरी क्षेत्रों में पब्लिक यातायात में सोशल डिस्टेंस लागू करने के लिये एक सीट पर केवल एक ही व्यक्ति बैठाया जाये तथा सार्वजनिक उपयोग में आने वाली बस आदि में स्वच्छता की दृष्टि से डिस्इन्फेक्शन बार-बार किया जाये।


 


व्यावसायिक गतिविधियों में उपभोक्ताओं के बीच न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखी जाये। बाजारों में होने वाली भीड़ में संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए आगामी आदेश तक व्यावसायिक मॉल दोपहर 12 से सायं 4 बजे तक ही खोले जायें। इन निर्देशों का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने के लिये समस्त प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त तथा समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है।


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