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फसल अवशेषो को जलाने की कार्यवाही पर रोक लगाने के निर्देश

तहसीलदार/नायब तहसीलदारों को जारी किया पत्र


कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मप्र भेापाल के निर्देशानुसार श्योपुर जिले में कम्बाइन हार्वेस्टर से फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषो को जलाने की कार्यवाही पर रोक लगाने के निर्देश जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर, कराहल एवं विजयपुर को जारी किये है।
   जारी निर्देशो में कहा है कि रबी फसल की कटाई में कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मेनेजमेंट सिस्टम को लगाने की अनिवार्यता सुनिश्चित की जावे। यदि कृषक स्ट्राॅ मेनेजमेंट सिस्टम का उपयोग नही करना चाहते है। तो उन्हे स्ट्रा रिपर का उपयोक करके फसल अवशेषो से भूसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत भी यदि कृषक नरवाई में आग लगाते है। तो उनके विरूद्ध पर्यावरण विभाग द्वारा जारी नोटीफिकेशन के अतंर्गत कार्यवाही की जावे। 
   एसडीएम श्योपुर श्री रूपेश उपाध्याय ने इन निर्देशो के क्रम में अनुभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदार वृत्त श्योपुर, मानपुर, प्रेमसर, बडौदा, पाण्डोला को जारी पत्र में कहा है कि पर्यावरण सुरक्षा हेतु मा. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशो के क्रम में फसलो की कटाई के उपरांत अवशेषो को खेतो में जलाये जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
   इस प्रतिबंध के मद्देनजर कम्बाइन हार्वेस्टर से फसल कटाई के उपरांत अवशेेषो में आग लगाने की घटनाओ को देखते हुए आगामी रबी फसल की कटाई में फसल अवशेषो को नही जलाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
 


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