Type Here to Get Search Results !

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना में करावे पंजीयन

होशंगाबाद----किसान पोर्टल पर जाकर या लोकसेवा केन्द्र पर जाकर नि:शुल्क पंजीयन करा सकते है - उप संचालक कृषि


उप संचालक कृषि जितेन्द्र सिंह ने बताया है कि 18 से 40 वर्ष की आयु तक के लघु व सीमान्त किसानो को वृद्धावस्था संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जिले में क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 2 हेक्टर भूमि धारण करने वाले किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत किसानो को 60 वर्ष की आयु उपरांत प्रतिमाह पेंशन स्वरूप न्यूनतम राशि 3 हजार रूपए प्राप्त होगी और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान के परिवार को पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत राशि का भुगतान होगा। परिवार पेंशन केवल पति या पत्नि के लिये लागू होगी।
    18 से 40 वर्ष के आवेदको को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक मासिक अंशदान 55 रूपए से लेकर 200 रूपए तक आयु के बढ़ते क्रम अनुसार जमा करनी होगी। यह राशि प्रतिमाह संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा हो जावेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये कृषक लघु या सीमांत श्रेणी के हो, किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो तथा राज्य के भूमि रिकार्ड में किसान के नाम 2 हेक्टर तक खेती योग्य भूमि दर्ज हो। योजनांतर्गत पंजीयन हेतु कृषक के पास आधार कार्ड, बचत बैंक खाता तथा पीएम किसान खाता होना अनिवार्य है। किसान भाई योजना का लाभ लेने हेतु योजना के अधिकारिक पोर्टल पी एम के वाई डॉट जी ओ भी डॉट आई एन (pmkmy.gov.in) पर स्वयं पंजीयन कर सकते है अथवा विकासखंड स्थित लोकसेवा केन्द्रों पर भी जाकर अपना पंजीयन निरूशुल्क करा सकते हैं।
    उप संचालक कृषि श्री सिंह ने जिले के किसान भाईयों से अपील की है कि वे शीघ्रतापूर्वक योजना का लाभ लेने के लिये अपना पंजीयन करावें।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.