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संक्रमित या उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति की सूचना देना अनिवार्य,विदेशों से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी दी जाए

जिला मजिस्ट्रेट  भोपाल  श्री पिथोड़े ने धारा 144 में जारी किए आदेश


जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर श्री तरुण पिथोडे ने धारा 144 में आदेश जारी कर संक्रमित व्यक्ति या उसके संपर्क में व्यक्ति जो कि कोविड-19 से संक्रमिक हों  की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया हैं संक्रमित या उसके सम्पर्क में आये व्यक्ति की शारीरिक जांच, संगरोध, अलगाव, उपचार तथा उससे संपर्क में आये अन्य सभी व्यक्तियों की शारीरिक जांच, उपचार तथा आवास संस्थागत संगरोध, अलगाव या आवश्यक जानकारी का खुलासा करने से इंकार नहीं कर सकता है।
     किसी भी परिसर के मालिक, मुखिया या किराये से लेने वाले व्यक्ति को तुरंत निकटतम स्वास्थ्य सुविधा या टेलीफोन के माध्यम से 104 स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करेगा  और विश्वास या संदिग्ध व्यक्ति के संक्रमण से प्रभावित देशों से आने वाले एवं अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने की सूचना निगरानी कर्मियो अनिवार्य रूप से देगा। इन आवश्यक सूचनाओं का खुलासा करने तथा अधिसूचित निगरानी, निरीक्षण, जांच, शारीरिक जांच, संगरोध, अलगाव और ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों के उपचार तथा अस्थाई बंध, सीलिंग, निकासी, सेनिटाईजेशन परिसर की सफाई आदि और किसी भी व्यक्ति के साथ सहयोग करने या सहयता देने से मना करना या संदिग्ध व्यक्ति या परिसर से संबंधित निगरानी कर्मियो के निर्देशों का पालन नहीं करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पारित आदेश के उल्लंघन करने पर धारा 270 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
   आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परिसर शब्द का अर्थ कोविड विनिमयों और इसमें जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय या निजी सुविधाएं शामिल होंगी एवं छात्रावास, होटल, सराय, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, घर आ‍दि शामिल होंगे। आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, यह आदेश आज से 15 अप्रैल तक लागू रहेगा।
    कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री तरूण पिथोड़े ने राष्ट्रीय आपदा अधिनियम की धारा 34 में  शक्तियों को उपयोग में लाते हुए नोवेल कोरोना वायरस रो कोविड-19  के संक्रमण के दृष्टिगत कोई भी मॉलिश केन्द्र, स्पॉ, सिनेमा हॉल, मैरिज गार्डन, सार्वजनिक पुस्तकालयों, वॉटर पार्क, जिम, स्वीमिग पुल्स, स्कूल, कालेज, आंगनवाड़ियों, अधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षणों शिविर तथा सार्वजनिक समारोह में 20 से अधिक लोगों के जमावड़े वाले किसी भी सार्वजनिक, सामुदायिक, धार्मिक स्थलों और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन एवं सम्मेलन, रैलियां, धरना, प्रदर्शन, आदि का आयोजन जिला भोपाल की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर 31 मार्च तक प्रतिबंधित किया गया है।


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