राज्य शासन ने प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान रखते हुए मध्यप्रदेश सिनेमा अधिनियम के तहत लॉक डाउन की अवधि में 3 मई तक सभी सिनेमा घर बंद रखे जाने का निर्णय लिया है।
पूर्व में सिनेमा घरों को 14 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया था।
Mr. Suresh Prajapati (kolar ki dhadkan )--कोलार की धड़कन -
Tuesday, April 14, 2020
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राज्य शासन ने प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान रखते हुए मध्यप्रदेश सिनेमा अधिनियम के तहत लॉक डाउन की अवधि में 3 मई तक सभी सिनेमा घर बंद रखे जाने का निर्णय लिया है।
पूर्व में सिनेमा घरों को 14 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया था।