Type Here to Get Search Results !

अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ एवं चन्द्रशेखर आजाद नगर क्षेत्र के कंटनेमेंट एरिया को छोडकर अन्य स्थानों पर चिन्हांकित गतिविधियों के संचालन संबंधित आदेश जारी

कोरोना वायरस के मद्देनजर संचालित होने वाली गतिविधियों में भी दिशा निर्देशों का पालन होगा अनिवार्य-------


कोरोना वायरस के मद्देनजर गृह मंत्रालय एवं जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में प्राप्त सुझाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने पूर्व में जारी लॉक डाउन एवं कर्फ्यू आदेश में आंशिक संशोधन संबंधित आदेश जारी किये है। उक्त आदेश के तहत जिले के उदयगढ एवं चंद्रशेखर आजाद नगर (भाबरा) क्षेत्र के कंटनेमेंट एरिया को छोड़कर अन्य क्षेत्र हेतु विभिन्न गतिविधियों के संचालन के संबंध में आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के तहत सभी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे-अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक की सुविधाएं चालू रहेगी। औषधालय, केमिष्ट फार्मेसियॉं, जन औषधि केन्द्र, चिकित्सा उपकरण की दुकाने तथा सभी प्रकार की दवा दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। सभी चिकित्सा प्रयोगशालाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथॉलॉजी लेब, वेक्सिन और दवा की बिक्री और आपूर्ति लगातार चालू रहेगी। सभी चिकित्सा, पशु चिकित्सा, एम्बुलेंस, मेडिकल आदि के कर्मियों का आवागमन चालू रहेगा। दवाओं की विनिर्माण, इकाईयॉं, फार्मासिटयुकल्स, चिकित्सा उपकरण, उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल बनाने वाली इकाइयॉं चालू रहेगी। उक्त छूट में शर्त यह रहेगी कि इन इकाइयों में प्रयुक्त होने वाले मजदूर जिले की सीमा के ही होगे अन्य जिलों या अन्य प्रान्तों से कोई मजदूर इकाई में नहीं बुलाया जावेगा। वहीं कृषि और संबंधित गतिविधियॉं जैसे सभी कृषि और बागवानी गतिविधियॉं कार्यशील रहेगी। समर्थन मूल्य पर फसलों का उपार्जन करने वाली इकाइयॉं चालू रहेगी। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य के उपार्जन के लिए जरूरी सामग्रिया जैसे- गनी बैग, पीपी बैग, केटस, आर्पोलेन कवर आदि की भण्डारण की अघोसंरचना निर्मित करने हेतु ली जाने वाली सेवाएं उक्त प्रतिबंध आदेश से मुक्त रहेंगे। कृषि यंत्रों के उपयोग संबंधित स्पेयर पार्टस और मरम्मत करने वाली दुकानें प्रातः 07.00 बजे से 12.00 बजे तक चालू रहेगी। इसी प्रकार खाद, कीटनाशक और बीज वितरण की दुकानें भी प्रातः  07.00 बजे से 12.00 बजे तक चालू रहेगी। फसलों की कटाई और बुआई से संबंधित यंत्र, मशीनें एवं वाहनों का आवागमन चालू रहेगा। दूध उत्पादन संयंत्रों द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादकों के परिवहन, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री, परिवहन और आपूर्ति वाली इकाईयॉं एवं वाहन चालू रहेंगे। पोल्ट्री फार्म और पशुपालन फार्मो का संचालन चालू रहेगा। पशु आहार जिसमें चारा, भूसा आदि शामिल है, के उत्पादन संयंत्र ट्रांसर्पोटेशन चालू रहेंगे। गौशालाएं निरंतर चालू रहेगी। समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों एवं निजी बैंकों की शाखाएं और एटीएम बैंकिंग परिचालन की समस्त इकाइयॉं निर्धारित वर्किग ऑवर में चालू रहेगी। साथ ही बैंकों के बी.सी. को कार्य करने की अनुमति रहेगी। बैंक जहॉं तक हो सके बी.सी. माध्यम से ही राशि आहरण का कार्य सम्पादित करेगी ताकि बैंकों में अनावश्यक भीड़ न हो। स्थानीय सुरक्षा के लिए बैंक शाखाओं में पर्याप्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने एवं स्थानीय सुरक्षा हेतु संबंधित बैंक मैनेजर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सभी बैंक शाखाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक की रहेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य सामान्य बीमा कंपनियॉं कार्यरत रहेगी। इन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के उपयोग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। समस्त प्रायवेट सेक्यूरिटी एजेंसियॉं को अपने कार्य संचालन हेतु अनुमति होगी लेकिन इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के उपयोग तथा संस्थाओं को सैनेटाईजर करना अनिवार्य होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 15-15 दिवस में सामग्री प्रदाय करने हेतु संबंधितों के घर-घर जाएगी। जिले की सीमा में संचालित समस्त प्रकार के कोचिंग संस्थान जिसमें कम्प्युटर कोचिंग सेंटर्स भी सम्मिलित होंगे। सभी प्रकार के स्वीमिंग पुल एवं वाटर पार्क सभी जिम, सभी प्रकार के सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सभी प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा किन्तु ऑनलाईन टिचिंग की जा सकेगी। सार्वजनिक पार्क,पुस्तकालय,जिम, खेलकूद गतिविधियॉं, स्टेडियम, ब्युटी पार्लर, मैरिज गार्डन आदि बंद रहेंगे। साप्ताहिक हाट बाजार, हाकर्स कार्नर बंद रहेंगे। मनरेगा के तहत तालाब, जल संरक्षण, मेड बंधान, आरएफआर एवं अन्य अर्थवर्क कार्य करने की अनुमति रहेगी लेकिन यह शर्त रहेगी कि मनरेगा के कार्यो में लगाए जाने वाले मजदूर गॉंव के निवासी ही होंगे। साथ ही सभी मजदूर मास्क लगाए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस संचालित होने वाली दुकानें, उसका भण्डारण परिवहन एवं वितरण इस आदेश से मुक्त रहेंगे। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजीसीटी की इकाईयों का संचालन यथावत रहेगा। इनके आवागमन को नहीं रोका जावेगा। यह आवश्यक होगा कि इन इकाईयों में लगे कर्मी अनिवार्य रूप से मास्क लगाये तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें । बिजली का उत्पादन करने वाली इकाईयों एवं इनके आवागमन की अनुमति रहेगी । डाकघरों की सेवाएं चालू रहेगी। पेयजल उपलब्धता, स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्य जारी रहेंगे, किन्तु शर्त यह रहेगी कि इनमें लगाए गए कारीगर स्थानीय होंगे। बाहर से किसी भी मजदूर या कारिगर को बुलाना प्रतिबंधित होगा। दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली इकाईयों का संचालन चालू रहेगा। आवश्यक सुविधाओं के वाहनों के आवागमन की पूर्ण रूप से अनुमति रहेगी परन्तु आवश्यक होगा कि वाहन में एक चालक एवं एक सहायक हेल्पर की अनुमति रहेगी। चालक का लायसेंस एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य होंगे। पेट्रोलियम उत्पादों एवं एलपीजी, खाद्य उत्पादों, चिकित्सा आपूर्ति वाले वाहनों को जिले से जिले में, जिले से अन्य जिले एवं राज्य के बाहर की भी अनुमति रहेगी। जो वाहन कोई आवश्यक वस्तुएं खाली कर रवाना हो रहे उन्हें निकलने की अनुमति रहेगी। सभी पेट्रोल पम्प चालू रहेंगे परंतु यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। न्यूज पेपर वितरण कार्य प्रातः 10.00 बजे तक किया जा सकेगा। फल एवं सब्जी मण्डी, आम उपभोक्ताओं हेतु बंद रहेगी। होलसेलर एवं खेरची विक्रेता (फेरी वाले, ठेले वाले) तथा घर-घर जाकर फल एवं सब्जी, किराना बेचने वाले विक्रेता जिन्हें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पास जारी किये गये हो, प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। खाद्य विभाग द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था को और अधिक सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे सोशल डिस्टेसिंग का प्रभावशाली ढंग से पालन करवाया जा सके। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता प्रातः 07.00 बजे से 12.00 बजे तक मुक्त रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रांनिक मीडिया, डीटीएच और केबल सेवाएं चालू रहेगी। सरकारी गतिविधियों के लिए डेटा और कॉल सेंटर चालू रहेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर की अनुमति रहेगी। सभी होटल, होम स्टे, लॉज और मॉल बंद रहेंगे। क्वारेटाईन के लिए चिन्हित किये गये संस्थान, भवन, अस्पताल, होटल्स आदि चालू रहेंगे। नगरपालिकाओं या नगर परिषदों की सीमा में स्थित किसी भी औद्योगिक इकाई को संचालन की अनुमति नहीं होगी। दवाओं, फार्मस्यूटीकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाईयॉं चालू रहेगी। नगरपालिका, नगर परिषदों की सीमाओं के बाहर संचालित शासकीय सड़क, सिंचाई परियोजना, इमारतों के निर्माण अनुमति कलेक्टर से प्राप्त करने के उपरांत चालू किये जा सकेंगे। इन परियोजनाओं में स्थानीय श्रमिकों को ही नियोजित किया जा सकेगा। चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा देखभाल सहित आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वाहन संचालित करने की अनुमति रहेगी, लेकिन ऐसे मामलों में चार पहिया वाहन में 02 व्यक्ति (01 ड्रायवर एवं 01 यात्री बेक सीटर पर) तथा होम डिलेवरी हेतु इस्तेमाल किये जाने वाले 02 पहिया वाहन पर केवल 01 ही व्यक्ति जो स्वयं वाहन का संचालन करेगा के आने-जाने की अनुमति रहेगी। उपरोक्त दी गए छूट के अतिरिक्त शेष सभी गतिविधियॉं पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। उक्त आदेश के तहत जिले में किसी भी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक गतिविधियॉं पूणतः प्रतिबंधित रहेगी। यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाता है या सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त करने वाली इकाईयॉं, संस्थाएं, व्यक्ति आदि अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क और सैनेटाइजर का उपयोग करेंगे। किसी भी पब्लिक प्लेस पर एक समय में  05 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य दुकानों पर आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पान, गुटखा, क्रय भण्डारण विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सड़क, पब्लिक प्लेस पर थुकने वालों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा तथा ऐसा करना दण्डनीय अपराध होगा। सोशल मीडिया पर भ्रामक, भड़काऊ पोस्ट डालने वाले लोग वैधानिक कार्यवाही के पात्र होंगे। सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन, शादी समारोह प्रतिबंधित रहेंगे तथा ऐसे किसी भी आयोजन हेतु होटल, इमारत आदि का उपयोग किया जाना वर्जित होगा। कालाबाजारी, जमाखोरी करने वालों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिले की सीमाएं सील रहेगी एवं जिले के बाहर से किसी व्यक्ति का जिले में प्रवेश करना या जिले के किसी भी व्यक्ति का जिले से बाहर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। उक्त आदेश के तहत जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत लोक सेवकों की बायोमैट्रिक उपस्थिति बंद रहेगी। ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए केवल होम डिलेवरी के माध्यम से ग्राहकों को मटका, फ्रीज, कूलर, पंखे, एसी, वाटर प्यूरीफायर, वाटर कूलर विक्रय किये जा सकेंगे। इसके अलावा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विक्रय नहीं करेगा तथा शोरूम खोलना प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे शासकीय अमले को चिकित्सकीय जॉंच में सहयोग प्रदान करें। उक्त आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति जान-बुझकर किसी प्रकार का संक्रमण नहीं फैलाएगा। होम क्वारेटाईन हेतु आदेशित कोई भी व्यक्ति घर से बाहर पाए जाने पर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के चोरी छिपे जिले में प्रवेश करता है तो उसके विरूद्ध कठौर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिले में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनकी शवयात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.