Type Here to Get Search Results !

बिना मास्क के घूमने पर होगी। एफआईआर- कलेक्टर श्री पिथोड़े

 


डीआईजी श्री इरशाद वली ने दिए पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश



कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तरुण पिथोड़े ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने और शहर में बिना मास्क के घूमते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने दोपहिया वाहन पर एक और चार पहिया वाहन पर दो व्यक्तियों से अधिक बैठाने पर भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने, आमजनों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश समस्त अनुभाग अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देशों में कहा है कि शहर में कोरोना संक्रमण से आम लोगों के बचाव के लिए अद्यतन दैनिक वस्तुओं खाद्यान्न, दवाइयों और दूध आदि लेने-लाने के लिए छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त बेवजह और फालतू घूमते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध शहर में लगाई गई धारा 144 अंतर्गत 188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


कलेक्टर ने कहा कि शहर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई एहतियातन कदम उठाए गए हैं, जिसका सख्ती से पालन कराया जाना जरूरी है।


उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में चिन्हित कंटेनमेंट क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र और सभी चेकिंग प्वाइंट पर सख्ती से चेकिंग की जाए और बेवजह, फालतू घूमते हुए पाए जाने वाले सभीसंबंधित व्यक्तियों पर कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।


डीआईजी शहर श्री इरशाद वली ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना मास्क के घूमते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। उन्होंने सभी प्वाइंट पर सघन चेकिंग और बिना अनुमति के घूमते हुए पाए जाने वालो पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।



Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.