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घर से बाहर निकले तो मास्क लगाना जरूरी, थूका तो होगी ये सजा





कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सरकार ने लॉकडाउन-2 के लिए नये दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं. इन दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा, साथ ही जो इनका उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. सरकार ने कई सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी है और कई पर पाबंदी जारी है.










सरकार ने कई सेवाओं में छूट तो दी है और लेकिन उसके लिए कई शर्तों का पालन करना होगा. जिसमें मास्क लगाना जरूरी होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी आवश्यक होगा. गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके अनुसार घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना जरूरी होगा. मास्क बाजार का बना हो यह कोई जरूरी नहीं है. मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो वे गमछा या दुपट्टे का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने मास्क को जरूरी बताया है. इस निर्देश का पालन नहीं करने पर सरकार कार्रवाई कर सकती है.






इसके अलावा सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग को भी जरूरी बताया है. जब आप सामान खरीदने जायें तो इसका पालन करें. सरकार ने सड़क थूकने वालों के लिए खास निर्देश जारी किया है. इसके अनुसार सड़क पर थूकने वालों पर जुर्माना लगाया जायेगा.










गौरतलब है कि कोरोना वायरस का संक्रमण थूक से बड़े पैमाने पर फैलता है. यही कारण है कि सरकार ने थूकने पर पाबंदी लगायी है. विदेशों में तो पहले से ही थूकने पर जुर्माने का प्रावधान हैं.


 










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