Type Here to Get Search Results !

कर्मकारों को कोविड-19 संक्रमण के दौरान वेतन एवं अन्‍य आवश्‍यक सुविधाएं प्रदान करने श्रमायुक्‍त ने जारी किए दिशा-निर्देश

गुना --श्रम पदाधिकारी श्री नरेन्‍द्र कुमार वर्मा ने कहा है कि नोवल कोरेाना वायरस कोविड-19 (महामारी) के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु विभिन्‍न कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्‍थानों में कार्यरत कर्मकारों के स्‍वास्‍थ्‍य एवं सुरक्षा की दृष्टि से श्रमायुक्‍त द्वारा नियोजक, प्रबंधक, समस्‍त औद्योगिक संस्‍थान गुना, समस्‍त दूध डेयरी, मेडिकल स्‍टोर्स, निजी चिकित्‍सालय, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं होम डिलीवरी संस्‍थानों आदि के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।
    जारी निर्देशों के अनुसार वर्तमान में असाधारण परिस्थितियों में किसी भी कर्मकार की उक्‍त कारणों से अनुपस्थिति के कारण उनकी सेवा समाप्ति, छंटनी अथवा सर्विस ब्रेक आदि नही किया जाएगा। कारखाना, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्‍थानों के बंद रहने की अवधि में कार्यरत कर्मकारों के वेतन अथवा अन्‍य देय वैधानिक स्‍वत्‍वों में से किसी तरह कि कटौती नही की जाएगी। यदि कोई कर्मकार इस अवधि में पूर्व से अवकाश पर है तथा कर्तव्‍य पर उपस्थित नही हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उन्‍हें सवै‍तनिक अवकाश स्‍वीकृति‍किया जाए।
    उन्‍होंने बताया कि ऐसे कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्‍थानों में अत्‍यावश्‍यक सेवाओं एवं वस्‍तुओं की आपूर्ति हेतु कर्मकारों की सेवाएं अपरिहार्य कारणों से आवश्‍यक हैं, को इनमें कार्यरत कर्मकारों को उक्‍त संक्रमण से बचाने हेतु सभी आवश्‍यक सुरक्षा उपकरण एवं उपाय जैसे मास्‍क, हैण्‍ड ग्‍लब्‍ज, साबुन एवं सैनेटाईजर आदि उपलब्‍ध कराए जाएं तथा किसी भी कर्मकार के बीमार होने पर उनका तत्‍काल मेडिकल हेल्‍थ चेकअप कराया जाए एवं उसे नि:शुल्‍क चिकित्‍सीय सुविधा उपलब्‍ध करायी जाए। उन्‍होंने सभी नियोजकों एवं प्रबंधकों से कहा है कि वे इस संबंध में शासन, जिलादण्‍डाधिकारी तथा लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित करें।
 


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.