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कर्फ्यू में पीडीएस वाहनो को जिलें मे प्रवेश मिलेगा और भोजन वितरण की सकेगी

कलेक्टर डिंडोरी---- एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बी. कार्तिकेयन ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक जिले में 4 अप्रैल 2020 को दोपहर 3:00 बजें से 6 अप्रैल 2020 की प्रातः 7:00 बजे तक टोटल लॉक डाउन कर्फ्यू रहेगा। इस अवधि में मेडिकल दुकान को खोलने के साथ-साथ अन्य जिलों से डिंडौरी जिले मे आ रहे पीडीएस खाद्यान्न सामाग्री वाहनो को जिले में प्रवेश करने और गरीब, बेसहारा, लोगो को भोजन के पैकेट्स वितरण करने की छूट प्रदान की गई है।
 


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