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कोरोना के संदिग्ध प्रकरणों में मृत्यु की स्थिति में बरतें मानक सावधानियाँ

स्वास्थ्य आयुक्त श्री किदवई ने जारी किये निर्देश


 


स्वास्थ्य आयुक्त श्री फैज अहमद किदवई ने निर्देश जारी किये हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के संदिग्ध प्रकरणों में मृत्यु की स्थिति में शव प्रबंधन और निपटान, पुष्ट प्रकरणों के अनुसार ही किया जाए। श्री किदवई ने कहा है कि संचालनालय को जानकारी प्राप्त हो रही है कि संदिग्ध प्रकरणों में शवों को अनावश्यक रूप से लेबोरेटरी रिपोर्ट की प्राप्ति तक मर्चुरी में रखे जाने की जानकारी प्राप्त हो रही है, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि संदिग्ध प्रकरणों का शव प्रबंधन और निपटान पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाए अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। शव प्रबंधन एवं निपटान के दौरान संक्रमण की रोकथाम के लिये मानक सावधानियों के बारे में संचालनालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।


संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नोवेल कोरोना वायरस एक नवीन विषाणु है। कोविड-19 को जन-स्वास्थ्य आपदा घोषित किया गया है। इसलिये कोविड-19 के संदिग्ध/पुष्ट प्रकरण में मृत्यु होने की स्थिति में शव प्रबंधन और निपटान संबंधी उपयुक्त जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्देश जारी किए गए हैं। शव प्रबंधन और निपटान के दौरान संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी मानक सावधानियाँ बरतना आवश्यक होगा। समस्त पैरामैडिकल स्टाफ, मर्चुरी, एम्बुलेंस संचालन, श्‍मशान/ कब्रिस्तान के कर्मियों को संक्रमण रोकथाम के मानक व्यवहारों पर प्रशिक्षण और एप्रन, दस्ताने, मास्क, चश्मा आदि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। समस्त मेडिकल अपशिष्टों का प्रबंधन, बॉयोमैडिकल वेस्ट प्रबंधन मानकों के अनुसार करना, शव को विषाणु मुक्त करना, रिसावरोधी उपायों को सुनिश्चित करना और उपयोग में लाए गए सभी उपकरणों एवं सामग्री को विषाणुमुक्त (डिसइन्फैक्ट) करना भी आवश्यक होगा।


निर्देशों के मुताबिक परिजन शव के अंतिम दर्शन कर सकेंगे परन्तु उसे छूने, चूमने, नहलाने से उन्हें रोका जाएगा। ऐसी धार्मिक परम्पराएँ, जिनमें शव को छूने की आवश्यकता नहीं हो, उसके लिए परिजनों को अनुमति होगी। शवदाह के बाद राख का संग्रहण बिना किसी खतरे के किया जा सकता है। अंतिम संस्कार/दफनाने के बाद हाथों की अच्छे से सफाई आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाए। श्‍मशानों/कब्रिस्तानों में बड़ी संख्या में सामूहिक जमाव को नियंत्रित किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय सुनिश्चित किए जाएं।


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