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प्रदेश की आसवनियों द्वारा निर्मित सेनेटाइजर की बोतलों पर जीएसटी सहित मूल्य लिखने के निर्देश

राष्ट्रीय आपदा नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की आसवनियों द्वारा निर्मित सेनेटाईजर के शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं को आपूर्ति विक्रय दरों को सुनिश्चित करने के लिए आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा संभागीय आयुक्तों, कलेक्टर्स को सेनेटाईजर के मूल्य एवं विक्रय तथा वितरण के संबंध में निर्देश दिए गए है।
   जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश में आसवनियों द्वारा निर्मित सेनेटाईजर की 180 मिली लीटर की बोतलों की पेटी (50 बोतल) शासकीय आपूर्ति के लिए 1800 रूपये (जीएसटी सहित) तथा गैर शासकीय आपूर्ति-विक्रय के लिए अधिकतम 2100 रूपये प्रति पेटी (जीएसटी सहित) से अधिक पर न करे। साथ ही 180 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतल में एमआरपी 60 रूपये (जीएसटी सहित) से अधिक तथा 90 मिलीलीटर की बोतल में एमआरपी 30 रूपये (जीएसटी सहित) से अधिक अंकित न किया जाए, ताकि दुकानदार इस राष्ट्रीय आपदा के समय अनुचित लाभ न कमा सके यह सुनिश्चित किया जाए।
   जारी निर्देश में कहा गया है कि यदि 180 मिलीलीटर की बोतलों से अधिक मात्रा में पांच लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर में यह आपूर्ति शासकीय संस्थाओं में की जाती है तो 175 रूपए प्रति बल्क लीटर जीएसटी सहित तथा गैर शासकीय संस्थाओं को 190 रूपए प्रति बल्क लीटर जीएसटी सहित आपूर्ति की जाए। प्रदेश की आसवनियों में निर्मित सेनेटाइजर को संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर के नियंत्रण में आबकारी विभाग के डिपो में रखा गया है। संभागीय आयुक्त यदि चाहे तो इसे और अधिक विकेन्द्रीकृत कर जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला डिपो में संग्रहित किया जा सकता है। शासकीय आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में संभाग, जिले में सेनेटाइजर उपलब्ध होने पर आमजन को यह सस्ता सेनेटाइजर उपलब्ध कराने के लिए इसे ड्रग निरीक्षक के माध्यम से सभी मेडिकल स्टोर, विक्रय स्थलों पर नियमानुसार रखा जा सकता है। ऐसे विक्रय स्थलों पर आवश्यक रूप से बाहर एक नोटिस बोर्ड में यह प्रदर्शित किया जाना चाकिए कि सेनेटाईजर दुकान में कितनी मात्रा में उपलब्ध है और उपभोक्ता के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या है। ताकि आमजन को सेनेटाइजर उचित मूल्य पर उपलब्ध हो।


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