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रात 12 बजे से भोपाल पूरी तरह लॉक डाउन

  भोपाल पूरी तरह लॉक डाउन
मेडिकल , दूध की दुकाने और ऑनलाइन सप्लाई ही चालू रहेगी
मीडिया और शासकीय सेवको, शासकीय कार्य के लिये छूट रहेगी।


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भोपाल श्री तरुण पिथोड़े के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री सतीश कुमार एस ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर 5 अप्रैल रविवार रात 12 बजे से भोपाल को पूरी तरह लॉक डाउन करने के आदेश जारी कर दिए गए है



जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब भोपाल पूरी तरह से लॉक डाउन रहेगा | करोद मंडी भी 5 अप्रैल से आगामी आदेश तक बंद रहेगी | व्यापारी किसानों से सब्जी आदि खरीद कर नगर निगम के माध्यम से बिक्री करेंगे |किराना दुकान और अन्य दुकानों को दी गई छूट समाप्त कर दी गई है |
आदेश में कहा गया है कि अधीकृत होम डिलीवरी के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी।केवल दवाई दुकान ही खुली रहेंगी |
होम डिलीवरी , दूध पार्लर, और मेडिकल दुकानो इस दौरान खुले रहेंगे |
शासकीय कार्य के लिए अतिआवश्यक सेवा मे लगे हुए सभी अधिकारियो और कर्मचारियो के वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
इस लॉक डाउन में मीडिया और उनके प्रतिनिधियों को भी पूर्व अनुसार छूट लागू रहेगी।
लॉक डाउन में निजी वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं | किसी भी क्षेत्र में आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी | कंटेंटमेंट क्षेत्र से बाहर जाना और जोन के बाहर पाए जाने पर आदेश का उल्लंघन माना जायेगा और सम्बंधित की गिरफ्तारी की जाएगी।सड़क पर कोई भी व्यक्ति घूमते पाए जाने पर गिरफ्तार कर कानूनी कर्रवाई की जाएगी।
आपातकालीन सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कारणों के लिए दिए गए पास भी निलंबित कर दिए गए हैं |



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