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वाहन लाइसेंस की वैधता 30 जून तक

परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रदेश के परिवहन अधिकारियों को जारी निर्देशानुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श जारी की गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के  लिये संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन घोषित किया है, परंतु आवश्यक वस्तुओं और राहत सामग्री के परिवहन पर प्रतिबंध नहीं है। लॉकडाउन के कारण परिवहन कार्यालय बंद होने की स्थिति में मोटरयान अधिनियम-1988 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम-1989 कं अंतर्गत जारी दस्तावेजों का नवीनीकरण किये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र पंजीयन प्रमाण-पत्र, परमिट, चालकों के लायसेंस तथा अन्य संबंधित दस्तावेज, जिनकी वैधता एक फरवरी, 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि में समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने वाली है, को 30 जून, 2020 तक वैध माना जायेगा।
   सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की उक्त सलाह का पालन किया जाना जरूरी है, ताकि कोविड-19 के कारण के विश्वव्यापी इस कठिन समय में आवश्यक वस्तुओं और राहत सामग्री के परिवहन में किसी प्रकार की बांधा उत्पन्न न हो, इस कार्य में लेगे वाहन चालकों, परिवहन व्यवसायियों तथा अन्य किसी व्यक्तियों किसी प्रकार की कठिनाई व परेशानी का सामना न करना पड़े।


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