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भोपाल मे सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है

अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित कर दिया गया है



और थूकते हुए पाए जाने पर अर्थदंड का प्रावधान है।



रविन्द्र भवन रोड पर थूकते हुए पाए जाने पर श्री रतनलाल पर नगर पालिक निगम द्वारा १००० रुपए की चालानी कार्यवाही की गई।


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