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चार लाख 50 हजार रूपये मूल्य की अवैध शराब जब्त

इंदौर जिले में बनाए गए विभिन्न निरीक्षण बिंदु एवं चेकपोस्ट पर पूरे जिले की आबकारी टीम ने अलग-अलग स्थानों पर सघन चेकिंग की। महू मानपुर हाईवे पर टोल नाका के पास सिल्वर कलर की गाड़ी एमपी-09-सीए-0974 को संदिग्ध स्थिति में अचानक गाड़ी की स्पीड बढ़ाने पर आबकारी उप निरीक्षक देपालपुर सुश्री शालिनी सिंह एवं श्री मनमोहन शर्मा द्वारा पीछा किए जाने पर गाड़ी को रोककर विधिवत तलाशी लिए जाने पर गाड़ी के अंदर 25 पेटियां देशी मदिरा शराब की अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया।

    इस कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक सुश्री शालिनी सिंह के साथ वृत्त महू का स्टाफ भी शामिल था। गिरफ्तार आरोपी का नाम विपिन नंदा पिता भूटा राम उम्र 50 वर्ष निवासी स्कीम नंबर 78 इंदौर है। जब्त मदिरा 50 लीटर से अधिक होने के कारण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में विवेचना जारी है। इस कार्रवाई में आरक्षक राशि रमेश पालीवाल और भीम सिंह आदि का सराहनीय योगदान रहा। जब्त मदिरा एवं वाहन का मूल्य लगभग चार लाख 50 हजार रूपए है।


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