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इंदौर सियागंज के 105 होलसेलर एवं फुटकर विक्रेताओं को निर्धारित शर्तों पर खाद्य सामग्री डिस्पेच करने की दी गयी अनुमति

कलेक्टर ने जारी किया आदेश


कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने सियागंज के 105 होलसेलर एवं फुटकर विक्रेता जिनकी सामग्री ग्रीष्म ऋतु के कारण खराब होने की संभावना है, उन्हें अपनी खाद्य सामग्री इंदौर जिले में तथा इंदौर जिले से बाहर भेजने की सशर्त अनुमति प्रदान की है।

      इस संबंध में जारी आदेशानुसार अनुमति प्राप्त विक्रेता उन्हें आवंटित दिन में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी खाद्य सामग्री डिस्पेच कर सकेंगे।  सियागंज के 20 विक्रेताओं को 28 मई को, 29 मई को भी 20 प्रतिष्ठानों को, 30 मई को 20 प्रतिष्ठानों को, 31 मई को 22 प्रतिष्ठानों एवं 1 जून को भी 22 प्रतिष्ठानों को सामग्री डिस्पेच करने की अनुमति दी गई है। यदि कोई प्रतिष्ठान कंटेनमेंट क्षेत्र में आता है, तो ऐसे प्रतिष्ठान के लिए यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।इसामग्री डिस्पेच करते वक्त इन प्रतिष्ठानों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित समस्त उपायों को अपनाना आवश्यक होगा। साथ ही फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।


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