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15 जून से केंटेन्मेंट क्षेत्र को छोड़कर सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे

जिला दण्डधिकारी, भोपाल ने जारी किए आदेश


जिले में 15 जून 2020 से समस्त कंटेनमेंट जोन का छोड़कर धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी गई हैं।

श्रद्धालुओ  के लिये मूर्ति, धार्मिक ग्रंथ को स्पर्श करने की अनुमति नहीं रहेगी। प्रसाद, चरणामृत, छिड़काव आदि का वितरण वर्जित रहेगा। फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर चूनरी आदि चढ़ाने एवं घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी। आज पुलिस कंट्रोल रूम में धर्मगुरुओं  के साथ बैठक में सर्वानुमति से धर्मस्थल खोंलने के लिए सभी स्वास्थ विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन करने की सहमति दी। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों से फिसिकल डिस्टेंश, मास्क लगाने और सेनेटाइस करने की सूचना प्रसारित हो। डीआईजी श्री वली ने कहा कि धर्मगुरुओं और समाज सेवियी की जिम्मेदार नागरिक होने का काम करना है सभी को इस बारे में विस्तृत बताना है। इसके लिए सभी धार्मिक स्थलों पर शासन के दिशा निर्देश चस्पा किये जायेंगे। सभी धार्मिक स्थल रात्रि 9 बजे के पहले बन्द होंगे।

   सभी धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के समारोह का आयोजन और अधिक भीड़, बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने एवं कॉयर, सिंगिंग, गुरूवाणी गाने की अनुमति नहीं रहेगी। मस्जिदों में घर से बजू करके आना होगा। अभिवादन के लिये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। 6 फीट की फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान, पूजा स्थल बंद रहेंगे, सिर्फ कंटेनमेंट एरिया के बाहर के स्थलों पर प्रवेश की अनुमति होगी।

   सार्वजनिक स्थानों पर, अनिवार्यता आपस में 6 फीट की दूरी रखी जाये। चेहरे को मास्क/फेस कवर से ढांकना अनिवार्य किया जाये। हाथों को कम से  साबुन से कम से कम 40-60 सेकेंड तक हाथ धोये जायें एवं  और 20 सेकेंड तक हाथों को सैनिटाईजर किया जाये। छींकते, खांसते समय मुंह को रूमाल, टिश्यू पेपर, कोहनी से ढांके एवं टिश्यू पेपर का ठीक से निस्तारण करें। स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी करें, बीमारी के लक्षण होने पर तत्काल जिले की हेल्पलाईन पर संपर्क करें। थूकना सर्वथा वर्जित है। आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करें।

   समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर हैण्ड हायजीन के लिये सैनेटाईजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य से उपलब्ध हो। लक्षण रहित व्यक्तियों, सर्दी, खांसी, बुखार न होने पर ही परिसर में प्रवेश की अनुमति रहेगी। कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी प्रसार सामग्री का प्रदर्शन प्रमुखता से हो ऑडियो एवं वीडियो क्लिप द्वारा बचाव संबंधी सावधानियां का प्रसारण बार-बार सुनिश्चित करें।

जूते, चप्पल स्वयं के वाहन में खोल कर आने की समझाईश दें। परिसर के बाहर एवं पार्किंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करवाना धार्मिक प्रतिष्ठान संचालकों को अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कतार की लाईन में गोले के निशान बनाये। प्रवेश के लिये कतार में कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करें। बैठने की व्यवस्था इस तरह करें जिससे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्मस का पालन हो। धातु से बनी वस्तुये जैसे - रेलिंग, नल, दरवाजे के हेल्डल आदि का बार-बार विसंक्रमण सुनिश्चित करें। परिसर में भूमि की सफाई विशेष रूप से बार-बार कराई जाये। किसी भी संदिग्ध मरीज के मिलने पर तुरन्त उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकरी को दी जाए उस व्यक्ति को अलग कमरे में रखा जाकर आइसोलेशन किया जाए।

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