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बिना अनुमति मुख्यालय से अनुपस्थित जिला संयोजक को नोटिस

कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने मुख्यमंत्री जी की वन अधिकार पट्टों संबंधी वीडियो कॉन्फ्रेन्स समीक्षा बैठक और कमिश्नर जबलपुर की आयोजित समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण सुश्री सरिता नायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
   कलेक्टर द्वारा जिला संयोजक सुश्री नायक को जारी नोटिस में कहा गया है कि 27 जून को मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से वनाधिकार पट्टों की समीक्षा की जानी थी। बैठक की तैयारी के लिये आपसे सम्पर्क करने पर बताया गया कि मुख्यालय से बाहर है। वीडियो कॉन्फ्रेन्स समीक्षा के लिये उपस्थित नहीं रहने से बैठक की तैयारी में व्यवधान हुआ है। इसके पहले भी कारण बताओ नोटिस और चेतावनी पत्र जारी किये जाने के बावजूद आपके कार्य व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा लगातार बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहना वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की लगातार अवहेलना को प्रदर्शित करता है।
   कलेक्टर श्री सिंह ने जिला संयोजक सुश्री नायक के इस कृत्य को पदीय कर्तव्यों के विपरीत और उदासीनता मानते हुये मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1665 के प्रावधानों के विपरीत माना है। संबंधित को समक्ष में उपस्थित होकर तत्काल स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये गये हैं। अन्यथा की दशा में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा।


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