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बिना रजिस्ट्रेशन खाद्य कारोबार करने पर ढाबा संचालक पर 20 हजार रूपए का जुर्माना

बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री अनिल डामोर ने मण्डीदीप के ग्राम सराकिया स्थित शिवशक्ति मीणा ढाबा के संचालक श्री प्रदीप मीणा आ0 श्री ज्ञान सिंह मीणा पर 20 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। श्री मीणा को जुर्माने की राशि सात दिवस के भीतर चालान के माध्यम से जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
   उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार सोनी द्वारा 30 मई 2017 को खाद्य कारोबारकर्ता श्री प्रदीप मीणा के ग्राम सराकिया में एनएच 12 रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास स्थित शिवशक्ति मीणा ढाबा का निरीक्षण किया गया था। प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर ढाबा में भोजन निर्माण कर विक्रय होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया तथा ढाबे में रोटी निर्माण के लिए प्रयुक्त किए जा रहे गेहूं के आटा का नमूना विधि अनुसार लिया गया। नमूना जांच एवं परीक्षण के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया, जहां गेहूं के आटे का नमूना मानक स्तर का पाया गया। श्री मीणा द्वारा बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार किया जाना पाया गया, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनिमय 2011 का उल्लंघन है। अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर शिवशक्ति मीणा ढाबा के संचालक श्री प्रदीप मीणा पर 20 हजार रूपए का जुर्माना लगाते हुए सात दिवस में जुर्माने की राशि चालान के माध्यम से जमा कराने के आदेश दिए हैं। निर्धारित अवधि में जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी तथा राशि संदाय होने तक श्री प्रदीप मीणा की अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी।


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