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किसानों को मिलेगी प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना से तीन हजार रूपये की पेंशन

भारत सरकार द्वारा देश के सभी भू-धारक लघु और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएमकेएमवाय) नामक वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई है, जो एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है।
           उप संचालक परियोजना संचालक (आत्मा) जिला इंदौर श्रीमती शर्ली थामस ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएमकेएमवाय)-18 से 40 वर्ष तक के 2 हेक्टेयर भूमि तक कृषकों के लिए लागू की गई है। इस योजना में पंजीकृत कृषकों को 60 वर्ष से के पश्चात 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी।  इस योजना में कृषक किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर अपना पंजीयन करा सकते है।  लघु और सीमांत किसानों के पास सीधे पीएम-किसान सम्मान निधि से प्राप्त वित्तीय लाभ से स्कीम में अपने स्वैच्छिक योगदान का भुगतान करने की अनुमति का विकल्प है। जो कृषक पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी  नहीं है अथवा जिन्होंने पीएम किसान के लाभ से भुगतान की अनुमति हेतु अपनी सहमति नहीं दी है, वे कृषक भी रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट का विकल्प भी चुन सकते है। केन्द्र सरकार भी कृषक द्वारा दी गई अंशदान की गई धन राशि के बराबर धन राशि का निधि में योगदान करेंगे। कृषक अपनी सुविधा अनुसार प्रीमियम राशि का भुगतान मासिक, त्रै-मासिक, चार मासिक तथा छ: माही कर सकते है। मासिक योगदान की राशि किसानों की प्रविष्टि की आयु के आधार पर 55 से 200 रूपये प्रतिमाह तक हो सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को खसरा, खतौनी की नकल, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साईज फोटो और बैंक पासबुक अपने साथ लेकर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीयन कराना होगा। श्रीमती थामस ने यह भी बताया कि कृषक जो व्यापारी प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हो, सभी शासकीय कर्मचारी, अधिकारी एवं सभी कृषक जो उच्च आर्थिक स्तर के हो, सभी भूतपूर्व एवं वर्तमान संवैधानिक पद धारक, भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्यमंत्री और भूतपूर्व और वर्तमान लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषद के सदस्य और भूतपूर्व और वर्तमान नगर निगमों के मेयर, भूतपूर्व और वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष आदि के लिए यह योजना लागू नहीं होगी।
 


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