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मेडिकल स्टोर को छोड़कर समस्त अन्य दुकानें रात्रि 8:30 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद होंगी

धारा-144 अंतर्गत आदेश जारी


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तरुण पिथोड़े ने दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश में मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर समस्त अन्य दुकानें रात्रि 8:30 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद कर दी जाएगी। जिससे रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का कड़ाई से पालन हो सके। जारी आदेश में शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।


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