कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने आदेश जारी कर जिले में स्थित नदियों से रेत खनन पर प्रतिबंध हेतु मानसून अवधि 30 जून 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक पुर्ननिर्धारित की है। स्थानीय मौसमी परिवर्तनों से मानसून की सक्रियता होने पर पुर्ननिर्धारण सीमा में परिवर्तन किया जा सकेगा। वर्तमान में जिले में मानसून सक्रिय नहीं हुआ है। अत: शासकीय निर्माण कार्यो में खनिज रेत की उपलब्धता बनाये रखने के उद्देश्य से रेत खनन पर प्रतिबंध की सीमा पुर्ननिर्धारित की गई है। मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी तथा स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के दृष्टिगत मानसून अवधि का पुर्ननिर्धारण किया गया है।
नदियों से रेत खनन पर प्रतिबंध हेतु मानसून अवधि 30 जून से 1 अक्टूबर तक - हरदा |
Tuesday, June 30, 2020
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