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प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत जिले के नगरीय निकायों के 11 हजार 512 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये बैंकवार लक्ष्य निर्धारित

राज्य शासन के निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत जारी वित्तीय वर्ष में जिले के 17 नगरीय निकायों के 11 हजार 512 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये बैंक शाखावार लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है । उन्होंने आयुक्त नगर पालिक निगम और सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के विरूध्द 125 प्रतिशत प्रकरण तैयार कर तत्काल संबंधित बैंकों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।
       जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी ने बताया कि नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के 4 हजार 376 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये 31 बैंक शाखाओं, नगर पालिका पांढुर्णा के एक हजार 137 हितग्राहियों और नगर पालिका परासिया के एक हजार 70 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये 6-6 बैंक शाखाओं, नगर पालिका जुन्नारदेव के 565 हितग्राहियों, नगर पालिका सौंसर के 686 हितग्राहियों, चौरई के 324 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये 4-4 बैंक शाखाओं, नगर पालिका अमरवाड़ा के 354 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये 3 बैंक शाखाओं, नगर पालिका दमुआ के 617 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये 2 बैंक शाखाओं, नगर पंचायत मोहगांव के 248 हितग्राहियों,  नगर पंचायत लोधीखेड़ा के 249 हितग्राहियों, नगर पंचायत पिपलानारायणवार के 215 हितग्राहियों, नगर पंचायत चांदामेटा के 412 हितग्राहियों, नगर पंचायत न्यूटन चिखली के 246 हितग्राहियों, नगर पंचायत बड़कुही के 247 हितग्राहियों और नगर पंचायत मोहगांव के 248 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये एक-एक बैंक शाखा तथा नगर पंचायत हर्रई के 275 हितग्राहियों, नगर पंचायत चांद के 284 हितग्राहियों और नगर पंचायत बिछुआ के 207 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये 2-2 बैंक शाखाओं को लक्ष्य आवंटित किया गया है ।  
      कलेक्टर श्री सुमन ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जुलाई 2020 से पात्र हितग्राहियों को 10 हजार रूपये की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जायेगा जिसे हितग्राही को एक वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों में लौटाना होगा। शीघ्र अथवा समय से ऋण वापसी करने वाले हितग्राही फिर से वर्किंग केपिटल ऋण के लिये पात्र हो जायेंगे। इस ऋण पर प्रदाता संस्थाओं द्वारा उनके अथवा आरबीआई के ऋण मानकों के आधार पर ब्याज लिया जायेगा जिसमें भारत सरकार द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान सहायता प्रत्येक त्रैमास में हितग्राही को प्रदान की जायेगी तथा राज्य शासन द्वारा योजना के हितग्राहियों को कुल ब्याज के 7 प्रतिशत पर भी पूर्ण अतिरिक्त ब्याज अनुदान वहन किया जायेगा ।  यह योजना आगामी 31 मार्च 2022 तक क्रियाशील रहेगी। 


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