कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये दिशा-निर्देश जारी
कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिये राज्य शासन द्वारा अनेक निर्णय लिये गये हैं। जिसके तहत स्कूल, कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थाएँ आगामी आदेश तक और अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 30 जून तक बंद रहेगा। प्रमुख सचिव गृह श्री एस.एन. मिश्रा द्वारा जारी किये गये आदेश में राज्य के भीतर इंदौर, उज्जैन एवं भोपाल संभाग के सभी जिलों में 30 जून, 2020 तक यात्री बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं अन्य जिलों में सामान्य रूप से किया जायेगा।
प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि भोपाल नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानें सप्ताह में 5 दिन तथा इंदौर एवं उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप के परामर्श के अनुरूप खुलेंगी। इन नगर निगम की सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी।
इंदौर, भोपाल एवं उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में शासकीय संभागीय एवं जिला कार्यालय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ एवं अन्य स्थानों पर कर्मचारियों की पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियों रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी।