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चार जनपदो के सीईओ को शोकॉज नोटिस - विदिशा |

 


जिला पंचायत के सीईओ श्री मयंक अग्रवाल के द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत दावो के सत्यापन कार्यो के लक्ष्यों में अनुरूप कार्य सम्पादन नही कराने वाले चार जनपद क्रमशः  ग्यारसपुर, नटेरन, सिरोंज एवं विदिशा के सीईओ को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है।
    जिपं सीईओ श्री अग्रवाल के द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र में उल्लेख है कि जनपद पंचायतों के सीईओ को जिला स्तर से प्रेषित किए गए दावो का नियमानुसार सत्यापन कर समितियों के समक्ष प्रेषित करने थे उपरोक्त कार्यो का शत प्रतिशत क्रियान्वयन नही करने वाले पूर्व उल्लेखित चारो जनपदों के सीईओ को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है।
    ज्ञातव्य हो कि जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल के द्वारा स्वंय संबंधित जनपद के सभागार कक्ष में ततसंबंधी बैठक आहूत कर शासन की मंशा से अवगत कराते हुए जिला स्तरीय समिति के द्वारा प्रेषित प्रत्येक दर्ज दावे को वन अधिकार समिति से को सत्यापन हेतु भेजना है। वन अधिकार समिति के सत्यापन उपरांत ग्रामसभा से अनुमोदन कर वन मित्र पोर्टल पर समस्त साक्ष्य स्कैन कर अपलोड करने थे। उपरोक्त कार्यो की प्रगति की संतोषजनक परलिक्षित नही होने के फलस्वरूप संबंधितों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और उन्हें 15 जुलाई तक अपना  पक्ष स्वंय उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।


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