कमिश्नर ने श्रम अधिकारियों को निर्देश दिये कि हितग्राहियों को अन्त्येष्टी सहायता देने में कोई विलंब न हो---
बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के तहत उज्जैन में एक बाल श्रमिक, शाजापुर में 9, नीमच में 8, आगर-मालवा में 7 बाल श्रमिक विभिन्न संस्थानों, होटलों एवं ढाबों में पाये गये थे, जिन्हें मुक्त कराया गया। बैठक में कमिश्नर ने सीएम हेल्पलाइन से सम्बन्धित प्रकरणों की जानकारी ली और लम्बित आरआरसी के प्रकरणों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने श्रमिक से सम्बन्धित प्रकरणों में तत्काल सुनवाई कर प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिये। बैठक में सहायक श्रमायुक्त श्रीमती मेघना भट्ट सहित सभी जिलों के श्रम अधिकारी उपस्थित थे। |