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जिला मजिस्ट्रेट श्री लवानिया ने जारी किए आदेश

पांच आदतन अपराधी जिलाबदर - एक को थाना हाजिरी के आदेश


कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भोपाल श्री अविनाश लवानिया द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में संलिप्त चार अपराधियों को भोपाल जिला एवं इसके समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं। 

   कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने   रिजवान खान थाना कमला नगर,  तोफिक हुसैन और फरहान थाना एशबाग को एक - एक वर्ष के लिए, आमिर उर्फ पापी और दानिश अली थाना गौतम नगर को  छ: - छ: माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया है। साथ ही मोहम्मद जहीर  उर्फ जीजा  थाना एशबाग को छह माह थाना हाजिरी के आदेश भी दिए हैं। 

    इन अपराधियों के विरूद्ध पारित निष्कासन आदेश में जिला भोपाल और उससे लगे अन्य जिलों विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तथा होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है।                             

     इन अपराधियों के विरूद्ध शहर के विभिन्न थानों में हत्या,हत्या का प्रयास, लूट, तोड़फोड़, चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, जान से मारने की धमकी देने, चोरी, जुआ, सट्टा खेलने एवं खिलाने, अड़ीबाजी, नकबजनी, अवैध शस्त्र रखने आदि के अपराध पंजीबद्ध हैं

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