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मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने रोगी को सड़क पर छोड़कर जाने की घटना की मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दिये हैं। जाँच अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री सतीश कुमार द्वारा की जाएगी।


मजिस्ट्रियल जाँच में शामिल बिन्दु इस प्रकार हैं - यदि रोगी 23 जून, 2020 से पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल, मालवीय नगर, भोपाल में भर्ती था, तो ऐसी कौन-सी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि उसे अन्य अस्पताल में रैफर करने का निर्णय लिया गया। क्या अन्य अस्पताल में रैफर करने के पूर्व रोगी के परिवार को मौजूद स्थिति की पूरी जानकारी दी गई थी एवं मरीज की शिफ्टिंग के लिये सहमति प्राप्त की गई थी। क्या मरीज को शिफ्ट करते समय ऐसे रैफर एवं ट्रांसफर करने के लिये समय-समय पर जारी नियमों एवं प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। किन कारणों से मरीज को एम्बुलेंस से वापस लाने की स्थिति निर्मित हुई थी। किन परिस्थितियों में रोगी मृत्यु हुई। क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त जाँच के दौरान अन्य बिन्दु जो दृष्टिगत होंगे, उनको भी जाँच में लिया जाएगा।


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