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मतदाता सूची में नाम जोड़नें एवं हटाने हेतु दावा-आपत्ति 9 जुलाई तक

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत स्थानीय निकायों नगर पालिका परिषद, नगर परिषद तथा पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2020 में नाम जोड़ने, नाम हटाने तथा मतदाता की किसी भी प्रविष्टि को संशोधित किए जाने के लिए दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 09 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। दावा-आपत्ति आवेदन निर्धारित प्रारूप में केन्द्रों पर 09 जुलाई तक प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 03 बजे तक प्राधिकृत कर्मचारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मतदाता सूची 01 जनवरी 2020 की संदर्भ तारीख के आधार पर तैयार की जा रही है। ऐसे युवा मतदाता जिनकी आयु 01 जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है, वह मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 


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