Type Here to Get Search Results !

पशु क्रूरता पर की जाएगी कार्यवाही

पशु क्रुरता नियम 8 व नियम 1965 के अनुसार Prevention of Cruelty to Draught and Pack Animal Rules 1965  के प्रावधान के नियमानुसार "पशुओं पर स्पाइक्ड बीट्स का इस्तेमाल करना, पशुओं से वाहन खिचवाने, माल ढुलवाई, उनकी सवारी करने के दौरान उन्हें नियंत्रित करने के लिये नुकीले या कांटेदार मॅुह की लगाम इत्यादि पर प्रतिबंध है। ऐसा करते हुये पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध पशूओं के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। पशु चिकित्सा सेवा विभाग के उपसंचालक ने यह जानकारी देते हुए अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.