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समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग अनिवार्य है

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी पात्र हितग्राही आधार सीडिंग कराएं
पन्ना |

जिला आपूर्ति अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग अनिवार्य रूप से कराई जानी है। आधार सीडिंग की कार्यवाही पूरी होने के बाद एडिशनल बॉरोविंग की अनुमति दी जाएगी। जिले के पात्र हितग्राहियों के 874510 सदस्यों में से 686286 सदस्यों की आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। 184224 सदस्यों की आधार सीडिंग किया जाना शेष है। शेष रहे सदस्यों की आधार सीडिंग शासकीय उचित मूल्य दुकान की पीओएस मशीन से की जाएगी। इसकी जानकारी शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को दी जा चुकी है। इस कार्य को सम्पन्न कराने हेतु तहसील स्तर पर खाद्य विभाग एवं सहकारिता विभाग को दायित्व सौंपे गए हैं। उचित मूल्य दुकान स्तर पर पंचायत सचिव/ रोजगार सहायक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
    कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने आधार सीडिंग संबंधी कार्यवाही को 20 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिन हितग्राहियों के सदस्यों की आधार सीडिंग नही होगी उन्हें अगस्त माह से नवीन योजना के तहत ऑनलाईन खाद्यान्न नही मिल सकेगा। आधार सीडिंग न कराने वाले परिवारों को जुलाई माह के नियमित खाद्यान्न को आधार सीडिंग होने तक रोका जाए। शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वृद्ध, निःशक्त एवं दिव्यांग हितग्राहियों की आधार सीडिंग घर-घर जाकर कर लें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार 6 माह से राशन सामग्री प्राप्त न करने वाले परिवारों का चिन्हांकन कर उनकी पात्रता एवं अपात्रता का पुर्ननिर्धारण कर अपात्र परिवारों को विलोपित करने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करेंगे। आधार सीडिंग की कार्यवाही की कलेक्टर श्री शर्मा द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी।
    जिला खाद्य अधिकारी द्वारा जिले के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों से अपेक्षा की गयी है कि वे अपनी उचित मूल्य दुकान के माध्यम से आधार सीडिंग अनिवार्य रूप से 20 जुलाई तक करा लें। जिससे उन्हें राशन से वंचित न होना पडे।


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