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विधान सभा सत्र को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर धरना-प्रदर्शन और अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित

कलेक्टर ने जारी किये आदेश


कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश विधानसभा सप्तम सत्र सोमवार 20 जुलाई 2020 से प्रारंभ होकर शुक्रवार 24 जुलाई 2020 तक विधानसभा सत्र चलेगा। उक्त अवधि के दौरान विधानसभा भवन के आसपास धारा-144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।

   इस दौरान विभिन्न संगठनों, सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित एवं राजनैतिक दलों द्वारा प्रदर्शन एवं जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। 

   जारी आदेश में कोई भी व्यक्ति किसी जुलूस/प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा और न कोई सभा आयोजित करेगा। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र या अन्य धारदार हथियार साथ लेकर नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त लिली टॉकिज से रोशनपुरा, बाणगंगा रोड से राजभवन एवं जनसम्पर्क कार्यालय, पुराना पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शब्बन चौराहा, स्लाटर हाउस रोड मैदामिल से बोर्ड ऑफिस चौराहा, झरनेश्वर मंदिर चौराहा से ठण्डी सड़क से 74 बंगले से होते हुए रोशनपुरा चौराहा क्षेत्र में 20 जुलाई से 24 जुलाई 2020 तक प्रात: काल 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक मार्ग/क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा। इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्रों में पुतलादहन, धरना, आंदोलन नहीं कर सकेगा।

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