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प्रदेश के निम्न आय वर्ग वाले विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत देयकों के भुगतान के संबंध में निर्देश

कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं की दी जाने वाली राहत के संबंध में मप्र शासन के ऊर्जा विभाग के सचिव श्री आकाश त्रिपाठी ने मप्र पूर्व, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के प्रबंध संचालकों को निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के निम्न आय वर्ग वाले उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों के भुगतान में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत सभी एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त तक की बकाया राशि को अस्थगित किया जाए।
   इसी प्रकार एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को आगामी सितम्बर एवं अक्टूबर माह में मात्र उनकी वर्तमान मासिक खपत के आधार पर विद्युत देयक जारी किए जाएं और पूर्व बकाया, सरचार्ज राशि का समावेश न किया जाए। इस श्रेणी के माह सितम्बर में जारी होने वाले देयकों में केवल मासिक खपत का देयक जारी होगा, उसमें कोई भी पिछली बकाया राशि एवं ऐरियर्स सम्मिलित नहीं होंगे। अक्टूबर माह के देयकों में मासिक खपत देयक के साथ यदि किसी उपभोक्ता द्वारा माह सितम्बर का देयक नहीं भरा गया है तो उसकी बकाया राशि मय सरचार्ज शामिल होगी। आस्थगित बकाया राशि, 31 अगस्त की स्थिति में के बारे में पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।


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