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8 आदतन अपराधियों को जिला बदर और 9 को थाना हाजिरी के आदेश

जिला मजिस्ट्रेट श्री लवानिया ने जारी किया आदेश-----


कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  भोपाल श्री अविनाश लवानिया द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में संलिप्त अपराधियों को भोपाल जिला एवं इसके समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं। सभी के विरूद्ध जिले के थानों में गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। 


   अपराधियों के विरूद्ध पारित निष्कासन आदेश में जिला भोपाल और उससे लगे अन्य जिलों विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तथा होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने के आदेश दिये गये हैं। पुलिस अधीक्षक भोपाल के प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्रवाई में इनके विरूद्ध शहर के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, तोड़फोड़, चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, जान से मारने की धमकी देने, चोरी, जुआ, सट्टा खेलने एवं खिलवाने, नकबजनी, अवैध शस्त्र रखने आदि के अपराध पंजीबद्ध हैं। 

   जिला मजिस्ट्रेट ने शाहिद, कोलार रोड, लालू उर्फ अर्जुन यादव कमला नगर, मन्नू उर्फ मनोज पथरौल बैरागढ़, नासिर उर्फ भैया टीलाजमालपुरा, युसुफ उर्फ रसीद गौतम नगर, धर्मेन्द्र उर्फ राजा उर्फ बड़ा स्टेशन बजरिया, सत्यनारायण नामदेव उर्फ सत्तू गौतम नगर, मुस्ताक आलम पिपलानी, भोपाल को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है और प्रदीप पटेल जहॉगीराबाद, सावन उर्फ सागर घारू हबीबगंज, आकाश नीलकंठ उर्फ भूरा हडडी शाहजहांनाबाद, ज्योति सिंह उर्फ जू-जू गौतम नगर, रजिया ऐशबाग और राजेश अहिरवार को छह-छह माह तक जिला बदर, सुधीर डेहरिया कमला नगर, प्रवीण सोनाने उर्फ गोलू टीटी नगर, आशीष मोहे शाहजहांनाबाद और सचिन उर्फ मच्छी मालवीय कमला नगर को जिले से तीन-तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।

   इसी तरह अजहर खांन उर्फ अज्जू गौतम नगर, राहुल अहिरवार जहाँगीराबाद, जितेन्द्र ढोलवाला कमला नगर, रवि विश्वकर्मा कोलार रोड, बाबू बंजारा बिलखिरिया, प्रकाश अहिरवार उर्फ कल्लू, टीटी नगर, राजेन्द्र गुप्ता और मोनू चौहान उर्फ मनीष सिंह थाना टीटीनगर और मुन्ना उर्फ सुदामा नाई थाना-टीलाजमालपुरा को छह-छह माह तक थाना हाजिरी देना अनिवार्य किया गया हैं।

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