राज्य शासन ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के प्रभावी प्रबंधन तथा उनकी संख्याओं में कमी करने के उद्देश्य से वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के अंतर्गत शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने के लिये आंतरिक शिकायत निवारण समिति गठित की है। मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति-2018 के अनुसार विभाग में परिहार्य मुकदमेबाजी का निवारण/नियंत्रण करने के प्रयोजन से राज्य-स्तर पर शासन/विभागाध्यक्ष/कार्यक्रम अधिकारी स्तर से संबंधित प्रकरणों/शिकायतों के निराकरण के उद्देश्य से उपरोक्त समिति का गठन किया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे। संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यक्रम अधिकारी और प्रकरण से संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय की संबंधित शाखा के प्रभारी अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। समिति में सदस्य सचिव के रूप में प्रकरण से संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय की न्यायालयीन शाखा के प्रभारी अधिकारी को रखा गया है।