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अशासकीय विद्यालय केवल शिक्षण शुल्क ही ले सकेंगे

शासन स्तर पर आदेश जारी


वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020 21 के लिए अशासकीय विद्यालयों द्वारा लाक डाउन अवधि में मात्र  शिक्षण शुल्क प्रभारित  किया जा सकेगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
    स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव ने इस सम्बंध में सभी कलेक्टर्स को एवं जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वर्तमान लॉकडाउन के परिपेक्ष में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ के भुगतान तथा ऑनलाइन अध्यापन गतिविधियां के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
        जारी आदेश में 24 अप्रैल 2020 एवं 16 जून के विरुद्ध एसोसिएशन ऑफ अनएडेड सीबीएसई स्कूल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका दायर की गई थी ।

    माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर युगल पीठ द्वारा पारित निर्णय 1 सितंबर का पालन प्रदेश अंतर्गत संचालित समस्त गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त शालाओं द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित  से अधिक फीस की वसूली नही की जाए। उलंघन की स्थिति पाए जाने पर ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध प्रचलित नियमों के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।
 


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