कलेक्टर एवंजिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्तम द्वारा आदेश अनुसार नगरपालिका गुना क्षेत्रांतर्गत गायत्री मंदिर परिसर में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर संक्रमण के विस्तार को रोकने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्ण लॉक डाउन घोषित किया गया था। उक्त कंटेनमेंट जोन में 10 सितंबर 2020 तक कोई अन्य व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं सतपुड़ा भवन भोपाल के परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में अंतिम कोविड-19 पुष्ट के चिकित्सालय/होम आईसोलेशन से डिस्चार्ज के 14 दिवस उपरांत कंटेनमेंट जोन के डिनोटिफिकेशन की अधिसूचना जारी की जाएगी।
इसे देखते हुए उन्होंने उक्त कंटेनमेंट क्षेत्र में संक्रमण की स्थिति नही होने से जिला कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश को प्रभाव शून्य किया गया है।