भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शासकीय, सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों पर किये गये विरूपण को हटाने के निर्देश दिये गये है। शासकीय संपत्ति से विरूपण हटाने की कार्यवाही में शासकीय कार्यालय एवं उनके परिसरों में दीवाल लेखन, पोस्टर, पेपर या अन्य किसी प्रकार से किये गये विरूपण, कटआउट, होडिंग्स, बैनर, झण्डा इत्यादि को निर्वाचन घोषणा के 24 घंटे के अंदर हटाना अनिवार्य है। सार्वजनिक संपत्ति पर विरूपण हटाना एवं सार्वजनिक स्थलों का दुरूपयोग रोकना इस उददेश्य से रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, रेल्वे ब्रिज, रोड वेज, शासकीय बसो, बिजली एवं टेलीफोन पोल, नगर पालिका एवं नगर परिषद एवं स्थानीय निकायों के भवनों इत्यादि जैसे सार्वजनिक संपत्ति एवं सार्वजनिक स्थलों पर दीवाल लेखन, पोस्टर, पेपर या अन्य किसी प्रकार से किये गये विरूपण, कटआउट, होडिंग्स, बैनर, झण्डा इत्यादि को निर्वाचन घोषणा के 48 घंटे के अंदर हटाया जाना अनिवार्य है। निजी संपत्ति पर किये गये विरूपण को हटाने की कार्यवाही में निजी संपत्तियों पर किये गये समस्त अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों को स्थानीय कानूनों एवं न्यायालयों के निर्देशों, यदि कोई हो, अध्ययीन रहते हुये निर्वाचनों की घोषणा से 72 घंटे के अंदर हटाना अनिवार्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भार्गव ने सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन नियमित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। |
शासकीय, सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों पर किये गये विरूपण को हटाने के संबंध में निर्देश
Monday, September 28, 2020
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