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विधानसभा उप निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन-2020 की घोषणा कर दी गई है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-142 सांची उप निर्वाचन निर्विघ्न और शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने तथा उप निर्वाचन के दौरान जिले की कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। 
कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति आग्नेश् शस्त्रों, घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिससे जन साधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं करेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हो।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर प्रतिबंध

इसी प्रकार विधानसभा उप निर्वाचन-2020 के तहत लागू आदर्श आचार संहिता की अवधि में किसी अभ्यर्थी के पक्ष में किसी तरह का विज्ञापन अपने सोशल मीडिया साईट्स पर एमसीएमसी का पालन किए बिना करना प्रतिबंधित किया गया है। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक संदेश एवं चित्रों, वीडियो तथा ऑडियो मैसेज प्रकाशित नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक, व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक व अश्लील संदेशों को प्रकाशित नहीं करेगा।

किराएदारों तथा कर्मचारियों की जानकारी थाने में उपलब्ध कराने के आदेश

जारी आदेश के तहत कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक या प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देंगे जब तक कि किराएदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते। जिले के समस्त होटलों, लॉज, धर्मशाला के मालिकों, प्रबंधकों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों और प्रबंधकों द्वारा उनके यहां नियोजित कर्मचारी, नौकर, चौकीदार, सुरक्षा गार्ड आदि के निवास स्थान, चाल-चलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण और आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देंगे।

श्रमिकों तथा मजदूरों की जानकारी थाने में उपलब्ध कराने के आदेश

जिले के शासकीय अथवा निजी ठेके पर चल रहे निर्माण कार्यो, चाहे वह किसी भी स्वरूप के हो, ठेकदार द्वारा नियोजित स्थाई अथवा अस्थाई कर्मचारियों को अस्थाई रूप से दैनिक मजदूरी पर बाहर से लाकर काम पर लगाए गए श्रमिकों, मजदूरों की सम्पूर्ण जानकारी उनके स्थाई पते सहित संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

बिना अनुमति विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर प्रतिबंध

सांची विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, सम्प्रदाय अथवा समूह रिटर्निंग अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायसेन से एवं अन्य अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी से 24 घण्टे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, रैली या बन्द में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा प्रचार-प्रसार के लिए वाहन की अनुमति


विधानसभा उप निर्वाचन-2020 के दौरान रायसेन जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-142 सांची क्षेत्र के अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायसेन एवं अन्य अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्र अधिकार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा प्रचार-प्रसार के लिए वाहन की अनुमति प्रदान करेंगे।
यह आदेश विधानसभा उप निर्वाचन-2020 के कर्तव्य के लिए तैनात समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस, विशेष पुलिस अधिकारी सीआईएसएफ, बीएसएफ या सुरक्षा बल जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्वाचन कर्तव्य के लिए तैनात किया गया है, उन पर लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगां यह आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण रायसेन जिले की राजस्व सीमा में निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने की अवधि के लिए प्रभावशील होगा।


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