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7 नवम्बर शाम साढ़े 6 बजे तक एक्जिट पोल के प्रसारण पर प्रतिबंध " विधानसभा उप निर्वाचन-2020"

   भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में यथा अधिसूचित अवधि के दौरान कोई भी एग्जिट पोल आयोजित करने और ऐसे एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने एवं उनका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
   जारी आदेशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126 की उपधारा-(1) के अधीन शक्तियों को प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा(2) के उपबंधों के दृष्टिगत 3 नवम्बर, 2020 को पूर्वान्ह 6 बजे से 7 नवम्बर, 2020 को अपरान्ह 6:30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान ऊपर उल्लिखित बिहार के 1-वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र और 11 राज्यों की विधानसभा के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।


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