Type Here to Get Search Results !

अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक का पंजीयन करवाना अनिवार्य

श्रम पदाधिकारी ने बताया कि श्रमायुक्त कार्यालय के आदेश अनुसार ऐसे समस्त ठेकेदार एवं प्रमुख नियोजक संस्थान जिनके यहाँ 5 या इससे अधिक अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं का प्रवासी कर्मकार अधिनियम अन्तर्गत पंजीयन करवाना आवश्यक है। इसके लिए श्रम विभागीय पोर्टल http//sharamsewa.mp.gov.in/hi-in पर ऑनलाईन आवेदन कर पंजीयन प्राप्त किया जा सकता है।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.