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लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं समाधान एक दिवस

कलेक्टर श्री लवानिया ने त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए


कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 एवं समाधान एक दिवस के क्रियान्वयन में संवेदनशीलता बरतें। उन्होंने इस संबंध में जिले के समस्त संबंधित विभागों के प्रथम/द्वितीय अपीलीय अधिकारी लोक सेवा गारंटी एवं पदाभिहित/प्राधिकृत अधिकारी समाधान एक दिवस के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। निर्देश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी लोक सेवा गारंटी अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण करें। समय-सीमा आवेदनों में जारी पत्रों का पालन प्रतिवेदन समय-सीमा में प्रेषित करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिये हैं। 


   समाधान एक दिवस तत्काल सेवा अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को स्वयं लोक सेवा केन्द्र में उपस्थित होकर सेवायें प्रदान करने के लिये निर्देशित किया गया है। अन्य स्थिति में अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित कर शासन को मासिक प्रगति के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

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